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Tuesday, May 19, 2026

रोड के किनारे खुले में मुर्गे और बकरे काटते मिले तो जिले के आला अधिकारियों पर होगी कार्यवाही मुख्यमंत्री ने जारी किये ये निर्देश

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रायबरेली ब्यूरो | Raebareli Bureau | Raebareli Beuro

सड़क किनारे दुकान खोलकर मुर्गे और बकरे काटे अब नही काटे जा सकेंगे क्यूंकि मुख्यमंत्री ने ऐसा करने वालो पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिए है बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि जो खुले में ऐसे दुकानदार संक्रमण फैला रहे हैं. इससे लोग बीमार हो रहे हैं. इस तरह की दुकानों पर तुरन्त प्रतिबंध लगाया जाए.जो भी नियमो का उलंघन करे उनपर सख्त कार्यवाही करी जाए अगर ऐसा नही होता है तो संबंधित ज़िले के डीएम (DM) और एसपी (SP) के खिलाफ कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं. यह जानकारी सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार द्वारा दी गई

सीएम योगी का कहना है कि प्रदेश में अवैध बूचड़खाने (स्लॉटर हाउस)पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं. इसके बावजूद कई जिलों में बूचड़खाने चलने की शिकायतें मिल रही हैं. उन्होंने कहा कि अवैध बूचड़खाने का मतलब बड़े स्लाटर हाउस ही नहीं, बल्कि बाजारों में सड़क किनारे खुलेआम कट रहे मुर्गा और बकरे की दुकानों से भी है. उनका कहना था कि इस पर भी प्रतिबंध लगाया जाए. इससे संक्रमण फैलता है, जो लोगों को बीमार कर रहा है. अगर सड़क किनारे खुलेआम मुर्गा और बकरा कटने की दुकानें दिखी तो संबंधित जिले के डीएम और एसपी की सामूहिक जिम्मेदारी तय होगी और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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