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Sunday, June 14, 2026

प्रत्याशियों द्वारा लेखा-जोखा समय से व्यय विवरण प्रस्तुत न किए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत की जायेगी कार्यवाही : डी एम

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रायबरेली ब्यूरो | Raebareli Bureau | Raebareli Beuro

प्रत्याशी व निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ा कोई व्यक्ति आदर्श आचार संहिता का न करें उल्लंघन : नेहा शर्मा

रायबरेली। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 को व आगामी पर्वो को सकुशल सम्पन्न कराने के आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पाल कराया जायेगा। निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ा व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हों। प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय लेखा पर विशेष ध्यान होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा तक व्यय करें। व्यय के रखरखाव हेतु अलग से एजेंट तैनात करें। वह प्रतिदिन का व्यय लेखा तैयार कर समय-समय पर व्यय लेखा टीम से उसका परीक्षण करायेगे। स्टार प्रचारक के वाहन, हैलीकाप्टर में प्रत्याशी, एजेण्ट बैठा होने की दशा में उसका खर्चा प्रत्याशी के खातें में जोड़ा जायेगा। निर्वाचन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं, वाहनों आदि के व्यय की दरें सभी की सहमति से निर्धारित की गई है। अतः सभी राजनैतिक दल निर्धारित व्यय दरों के अनुरूप ही अपना खर्च करें तथा उसका लेखा-जोखा रखें।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने कहा कि निर्वाचन व्यय में अनुवीक्षण के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा। जिसे नाम-निर्देशन से कम से कम एक दिन पूर्व खोलो जाना अनिवार्य होगा। नाम-निर्देशन के समय अभ्यर्थी, उम्मीदवार को रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप से बैंक खाता संख्या की जानकारी देनी होगी। सभी निर्वाचन व्यय इसी बैंक खातें से करने होंगे। उन्होंने कहा कि 10 हजार से कम के भुगतान उम्मीदवार द्वारा नकद किए जा सकेंगे। 10 हजार से ऊपर के सभी भुगतान चेक के माध्यम से करने होंगे। उन्होंने कहा कि नाम-निर्देशन की तिथि से परिणाम घोषित होने तक दोनों तिथियों को शामिल करते हुए निर्वाचन के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को स्वयं अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन के सम्बन्ध में व्यय का परीक्षण व्यय लेखा टीम के समक्ष निर्धारित तिथियों में परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन परिणाम घोषित करना होगा। निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के भीतर व्यय को अंतिम लेखा जमा करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रभारी अधिकारी लेखा निर्वाचन में अभिलेखों का समय पर परीक्षण करें। जिसके द्वारा समय से व्यय विवरण प्रस्तुत न किए जाए, उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाए।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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