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Thursday, May 14, 2026

अगर घर से निकल रहे है बाहर तो जिलाधिकारी के इन आदेशों को जरूर पढ़ ले वरना हो सकती हैं कानूनी कार्यवाही

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Anuj awasthi
Anuj awasthihttp://www.voiceofraebareli.com
Anuj Awasthi is a seasoned journalist and media professional with nearly two decades of experience in the field of journalism. He is currently serving as the Chief Editor of Voice of Raebareli and News Editor at Kanchan Today. He began his journalism career in 2006–07 with Bheera Express, marking the start of his long-standing engagement with grassroots and public-interest reporting. Over the years, Anuj Awasthi has worked with several well-known newspapers and publications, including United Bharat, Swatantra Bharat, Jansandesh Times, Dainik Hindustan, Shree Times, Daily News Activist, and Prakhar Vichar Patrika. His work spans reporting, editing, and editorial leadership, with a strong focus on social issues, local governance, and voices from the ground. Known for his commitment to factual journalism, editorial integrity, and public accountability, Anuj Awasthi continues to contribute actively to regional media, strengthening independent journalism at the grassroots level.

रायबरेली

दण्ड प्रकिया की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या – 40 – 3 – 2020 दिनांक 03 . 04 . 2020 एवं उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग – 5 की अधिसूचना संख्या – 548 / पांच – 5 – 2020 दिनांक 14 . 03 2020 द्वारा कोरोना महामारी ( कोविड – 19 ) को आपदा घोषित किया गया है , जिसके अनुपालन में सम्पूर्ण प्रदेश लाकडाउन है , जिसके क्रम में आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत हैं । अतः मै , शुभ्रा सक्सेना , जिला मजिस्ट्रेट , रायबरेली दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी करती हूँ । उक्त आदेश जनपद रायबरेली की सीमा के अर्न्तगत सामान्य रूप से रहने वाले / आने – जाने वाले सभी नागरिकों / व्यक्तियों पर लागू होगा । किसी के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा , जिससे लोक परिशान्ति विखण्डित होने अथवा पारस्परिक सौहार्द में कोई व्यवधान उत्पन्न होने की सम्भावना हो ।

क्या है नियम


1 -किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 02 से अधिक व्यक्ति को एक साथ एकत्रित होने से प्रतिबन्धित किया जाता है ।
2-जनपद वासियों को बिना मास्क के घर से बाहर निकलने से प्रतिबन्धित कियाजाताहै ।
3-सभी धार्मिक पूजा स्थल पब्लिक के लिए बन्द रहेंगे । किसी भी प्रकार की धार्मिक उत्तेजना की सामग्री फैलाना प्रतिबन्धित किया जाता है ।


4-सभी शिक्षण संसथान , अनुसंधान केन्द्र , कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे ।
5-सभी सामाजिक , राजनीतिक , खेल , मनोरंजन , धार्मिक उत्सव एवं पारिवारिक उत्सव आदि में भीड़ एकत्रित होने से प्रतिबन्धित किया जाता है ।

6 . अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्तियों तक ही सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी ।
7 . कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी प्रकार के मार्ग व विद्युत लाइन की गतिशीलता का अवरोध प्रतिबन्धित किया जाता है और न ही इसके लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा । साथ ही किसी विद्युत उपकेन्द्रो / कार्यालय व विद्युत सयन्त्रों की किसी प्रकार क्षति नहीं पहुंचाऐगा ।
8 किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के अस्त्र – शस्त्र , लाठी , डन्डा , भाला , बल्लम , कान्ता , सरिया व धारदार औजार आदि लेकर चलना प्रतिबन्धित किया जाता है । बैसाखी के सहारे वाले अपाहिजो एंव कपाणधारी सिक्खों पर , नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने वालों तथा सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा ।
9 कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह , राजनैतिक संगठन एंव उसका सदस्य / कार्यकर्ता तथा कोई भी संस्था के सदस्य द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहॅचाने तथा अफवाहों का प्रचार – प्रसार प्रतिबन्धित किया जाता है ।
10 . कोई भी व्यक्ति ढेला , ईटा , पत्थर , सोडा वाटर की बोतले आदि जिनसे किसी को आघात पहुंचाई जा सकती है , तदनुसार उनका एकत्रित किया जाना प्रतिबन्धित किया जाता है ।
11 . किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई ऐसा कार्य जिससे विभिन्न धार्मिक या भाषायी समुदायों के मध्य , तनाव उत्पन्न हो किया जाना प्रतिबन्धित किया जाता है ।
12 . किसी धर्म / सम्प्रदाय की पूजा / अर्चना / अजान / नमाज सामूहिक रूप से प्रतिबन्धित किया जाता है।

13 कोविड – 19 महामारी के दृष्टिगत समस्त जनपद वासी अपने घरों में रहे तथा एक स्थान पर एकत्रित होने से प्रतिबन्धित किया जाता है ।
14 लाकडाउन में आवश्यक सेवायें यथा किराने के सामान की आपूर्ति पेय पदार्थों की आपति , ताजे फल एवं सब्जिया का आपूर्ति , पीने के पानी की आपति पशुओं के चारे की आपूर्ति , पेट्रोल डीजल व सी0एन0जी0 की आपूर्ति , मिल्क प्लान्ट डेयरी इकाईया , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उपकरणों का विनिर्माण , दुरसंचार आपरेटरों को संचार सेवायें सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किए गए। एन0जी0ओ0 . बैंक और ए०टी०एम , डाकघर , गेंहू और चावल की लोडिंग और अनलोडिंग , आवश्यक सेवाओं के परिवहन और भोजन की खरीद को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया जाता है ।
15 . वन विभाग , नर्सरी , वन्य जीव संरक्षण में लगे कर्मी जगल में अग्नि शमन कार्य , पौधों को पानी की आपूर्ति को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया जाता है ।
16 . समाज कल्याण विभाग ( कम से कम स्टाफ के साथ ) . बाल्य संरक्षण गृह , दिव्यागजन , वरिष्ठ नागरिक , विधवा पेंशन , को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया जाताहै ।
17 . ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हे स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए कोरेन्टाइन में रहने हेतु निर्देशित किया गया है , का उल्लघन करने पर भा0द0वि0 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी । यह निषेधाज्ञा सम्पूर्ण जनपद में लॉकडाउन अवधि में प्रभावी रहेगी , जिसका उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा । यह निषेधाज्ञा दिनांक 15 . 04 . 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा सहित निर्गत की जाती है ।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

Anuj awasthi
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Anuj Awasthi is a seasoned journalist and media professional with nearly two decades of experience in the field of journalism. He is currently serving as the Chief Editor of Voice of Raebareli and News Editor at Kanchan Today. He began his journalism career in 2006–07 with Bheera Express, marking the start of his long-standing engagement with grassroots and public-interest reporting. Over the years, Anuj Awasthi has worked with several well-known newspapers and publications, including United Bharat, Swatantra Bharat, Jansandesh Times, Dainik Hindustan, Shree Times, Daily News Activist, and Prakhar Vichar Patrika. His work spans reporting, editing, and editorial leadership, with a strong focus on social issues, local governance, and voices from the ground. Known for his commitment to factual journalism, editorial integrity, and public accountability, Anuj Awasthi continues to contribute actively to regional media, strengthening independent journalism at the grassroots level.

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