36.6 C
Raebareli
Sunday, March 29, 2026

PAN कार्ड को लेकर हुए हैं 3 बड़े बदलाव, ये है पूरी डिटेल

More articles

Raebareli bureau
Raebareli bureau
रायबरेली ब्यूरो | Raebareli Bureau | Raebareli Beuro

अगर आप PAN कार्ड के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये रिपोर्ट जरूर पढ़ लें. PAN कार्ड को लेकर 3 बड़े बदलाव हो चुके हैं. पहला अब PAN कार्ड नए डिजाइन का जारी किया जा रहा है. दूसरा यह कि हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने आवेदक के माता-पिता के अलग होने की स्थिति में PAN कार्ड एप्लीकेशन में पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. तीसरा बदलाव यह कि अब एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करने वाली नॉन-इंडीविजुअल एंटिटीज के लिए PAN कार्ड के लिए अप्लाई करना अनिवार्य कर दिया गया है. आइए बताते हैं इन तीनों बदलावों के बारे में पूरी डिटेल-

1.PAN कार्ड का नया डिजाइन

— नए जारी होने वाले PAN कार्ड पर अब आवेदक का नाम, पिता या मां का नाम, जन्मतिथि और PAN नंबर के अलावा QR कोड भी मौजूद होगा.
— QR कोड में आवेदक का फोटो और सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर समेत उल्लिखित डिटेल्स भी मौजूद होंगी. ये डिटेल्स डिजिटली साइंड और कोडेड होंगी. इसके चलते कहीं भी PAN डिटेल्स देने की जरूरत पड़ने पर स्कैनिंग के जरिए डिटेल्स ऐसा किया जा सकेगा.
— नए PAN कार्ड में फोटो, सिग्नेचर, होलोग्राम और QR कोड की जगह बदली हुई होगी.
— QR कोड e-PAN में भी मिलेगा.

QR कोड कैसे होगा रीड

QR कोड को विशेष मोबाइल ऐप के जरिए रीड किया जा सकेगा. इसके लिए Google प्ले स्टोर पर मोबाइल ऐप मौजूद है (Keywords- Enhanced PAN QR Code Reader). हालांकि QR कोड रीड करने के लिए 12 मेगापिक्सल या इससे ज्यादा के आॅटो फोकस कैमरा की जरूरत होगी.

पुराने डिजाइन वाले PAN भी रहेंगे वैलिड

जानकारी के मुताबिक, नई डिजाइन वाले PAN कार्ड के आने के बाद भी 7 जुलाई 2018 से पहले जारी किए गए पुराने डिजाइन वाले PAN कार्ड और e-PAN भी वैलिड रहेंगे.

कहां मौजूद है जानकारी

नए डिजाइन वाले पैन कार्ड के बारे में https://www.tin-nsdl.com/ पर जानकारी मौजूद है. जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो एक पॉप अप आएगा, जिसमें कंटीन्यू पर क्लिक करने के बाद नए PAN कार्ड डिजाइन की जानकारी वाला पॉप अप आता है.

2. पिता के नाम को लेकर हुआ बदलाव

आयकर विभाग ने एक अधिसूचना के जरिए आयकर नियमों में संशोधन किया है. विभाग ने कहा है कि अब पैन आवेदन फॉर्म में ऐसा विकल्प होगा कि माता-पिता के अलग होने की स्थिति में अगर आवेदक केवल मां का नाम देना चाहे तो दे सकता है. मौजूदा वक्त में PAN कार्ड के लिए आवेदन करते हुए पिता का नाम देना अनिवार्य है. इस मामले में नए नियम पांच दिसंबर से लागू होंगे.

3.तीसरा बदलाव

साथ ही इस अधिसूचना के जरिए विभाग ने एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन करने वाली नॉन-इंडीविजुएल एंटिटीज के लिए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने को अनिवार्य कर दिया है. ऐसी एंटिटीज को अगले वित्त वर्ष की 31 मई तक पैन के लिए आवेदन कर देना होगा.

इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करने वाली नॉन-इंडीविजुअल एंटिटी का मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, लेखक, फाउंडर, कर्ता, सीईओ, प्रिन्सिपल आॅफिसर या आॅफिस बीयरर है या अन्य किसी भी तरह से ऐसी एंटिटीज की ओर से जिम्मेदार है और पैन नहीं रखता है तो उसे भी अगले वित्त वर्ष की 31 मई तक पैन के लिए अप्लाई करना जरूरी है.

Raebareli bureau
Raebareli bureau
रायबरेली ब्यूरो | Raebareli Bureau | Raebareli Beuro

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest