20 C
Raebareli
Thursday, February 12, 2026

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालो पर होगी कार्यवाही : डीएम

More articles

Raebareli bureau
Raebareli bureau
रायबरेली ब्यूरो | Raebareli Bureau | Raebareli Beuro

आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से किया जायेगा अनुपालन : नेहा

अधिसूचना 10 अप्रैल, नामांकन की अन्तिम तिथि 18 अप्रैल

रायबरेली। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा होने वाले लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 को सकुशल, शन्तिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए निर्देश दिये है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 के दौरान मतदान किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो उस पर पूरी तरह से निगेहबानी/निगरानी प्रशासन के साथ ही आयोग द्वारा लांच सी विजिल एप की करेंगा। सी विजिल एप को मोबाईल पर चालू करने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर सी विजिल नाम से डाउनलोड एप कराना पड़ेगा। इसके उपरान्त उस पर बताये गये तरीके से शिकायत दर्ज करानी होगी। शिकायतकर्ता को लाईव फोटो या वीडियों भी डालना होगा, तभी शिकायत की सही लोकेशन भी प्राप्त होगी। कही और से किसी अन्य जगह की फोटो डालने पर शिकायत को फर्जी मानकर ड्रॉप भी किया जा सकता है। एप के लांच हो जाने से आदर्श आचार संहिता उल्लघंन करने वालों पर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी। एप से प्राप्त शिकायतों को फ्लांग स्कट, निगरानी दल आदि को तत्काल ट्रांसफर कर दिया जायेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर कड़ी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने कहा कि आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 की विभिन्न तिथियां घोषित की जा चुकी है। रायबरेली जनपद में पाँचवा चरण 06 मई 2019 को लोक सभा सामान्य निर्वाचन की तिथि नियत है। अधिसूचना 10 अप्रैल, नामांकन करने की अन्तिम तिथि 18 अप्रैल, नामांकन की स्कूटनी 20 अप्रैल, उम्मीदवार द्वारा वापसी का अन्तिम तिथि 22 अप्रैल, मतदान की अतिथि 06 मई, मतगणना की तिथि 23 मई 2019 आयोग द्वारा नियत की गई है। सम्पूर्ण चुनाव सम्पन्न की तिथि 27 मई निर्धारित की गई है। लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 के अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया की समस्त कार्यवाही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा। पूरे जनपद में चुनाव आर्दश आचार संहिता भी लागू हो गयी है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही आर्दश आचार संहिता का जनपद में कड़ाई से पालन कराया जा रहा है तथा लोक सभा सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष निर्भीक शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने की पूरी तरह से कार्यवाही दुरूस्त की जा चुकी है। उन्होंने निर्देश दिये है कि निर्वाचन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को भली भांति चेक कर ले कही कोई कमी हो उसको समय रहते दुरस्त कर लें। ईवीएम में अब दलों के साथ-साथ प्रत्याशियों की तस्वीर होगी। प्रत्याशियों को तीन बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड का अखबार में प्रकाशन कराना होगा। 1950 हेल्पलाइन नम्बर मतदाताओं के लिए है जिसमें सीविजल एप के माध्यम से शिकायत की जा सकती है। मतदान केन्द्र से लेकर स्ट्रांग रूम में ईवीएम को जमा करने जी0पी0एस0 टै्रकिंग होगी सभी ईवीएम के साथ बीयू0सी0यू0, वीवीपैट की भी इस्तेमाल किया जायेगा। राजनैतिकदलों, प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों योजनाओं का प्रचार-प्रसार नही किया जायेगा इसके निर्देश दिये जा चुके है। चुनाव प्रचार के लिए राजनैतिकदलों को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया को भी आदर्श आचार संहिता के दारे में लाया गया है। इसके लिए भी आयोग से अनुमति लेनी होगी। पैड न्यूज व एमसीएमसी, मीडिया केन्द्र पर कड़ी निगरानी नगर मजिस्ट्रेट जयचन्द्र पाण्डेय, एडीएम डा0 राजेश कुमार प्रजापति, राम अभिलाष एवं सहायक निदेशक सूचना तथा समस्त एसडीएम एवं एनआईसी, लोक कल्याण मित्रों आदि द्वारा रखी जा रही है। जिसकी प्रतिदिन सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सीईओं को भी दी जा रही है।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि 2256 मतदेय स्थल, 1452 मतदान केन्द्र, 2045 ग्रामीण क्षेत्र के मतदेय स्थल, 211 शहरी क्षेत्र के मतदेय स्थल, 249 क्रिटिकल मतदेय स्थल व 125 क्रिटिकल मतदान केन्द्र आदि है। 0535-2203214 जिला निर्वाचन कार्यालय, 0535-2203215, 0535-2203216 व 0535-2203217 शिकायत हेतु संचालित है। सभी मतदान केन्द्रों पर निर्वाचन आयोग द्वारा बतायी गयी व्यवस्थाओं को दुरस्त रखा गया है। दिव्यांगों को ध्यान रख कर पोलिंग स्टेशन पर व्हीलचेयर, बै्रल लिपि, रैम्प की भी सुविधा दी जायेगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनाव में इलेक्ट्रानिक मशीन में वीवीपैट का भी प्रयोग किया जायेगा। नौकरी पेशा वाले वोटरों के लिए मतदान के लिए भी कई प्रवधान किये गये है। उम्मीदवार को चुनाव आयोग में हलफनामा देना होगा कि उनपर बिजली, पानी और मकान की किराया समेत कोई बकाया नही है। प्रत्याशी के चुनाव खर्च को भी कड़ाई से निगरानी की जायेगी। नामांकन के व्यक्त उम्मीदवार को फोटो देना भी जरूरी होगा। मतदान के लिए ईवीएम के पास ऊँची दीवार/साइड भी होगी। ईवीएम में उम्मीदवार की तस्वीर भी होगी। राजनैतिकदलां के सहयोग से चलने वाले मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जायेगी। अगर प्रत्याशियों के पक्ष में पैड न्यूज लिखी गयी या चलायी गयी है उसको खर्च की सीमा में पैड न्यूज के खर्च में जोड दिया जायेगा। जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को सकुशल निष्पक्ष निर्भीक व शांतिपूर्वक तरीके से सम्पन्न कराने के पुख्ता इंतजाम रहेंगें। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन के दौरान केवल तीन वाहनों का ही आर0ओ0/ए0आर0ओ0 के 100 मीटर के दारें में आने की अनुमति की गई है। धारा 144 का कड़ाई से अनुपाल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि शस्त्र लेकर घूमने एवं प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक है। चुनाव पूर्ण होने तक रैलियों में 10 से ज्यादा वाहनों, के काफिलें की अनुमति नही है। कोई भी सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

Raebareli bureau
Raebareli bureau
रायबरेली ब्यूरो | Raebareli Bureau | Raebareli Beuro

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest