रायबरेली। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जनपद न्यायाधीश अब्दुल शाहिद के दिशा-निर्देशन में 13 अगस्त को दीवानी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिनव जैन द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामले, बीमा से सम्बन्धित मामले, राजस्व से संबंधित मामले, विद्युत से संबंधित मामले, जल से संबंधित मामले, सर्विस में वेतन एवं भत्ते से सम्बन्धित, श्रम से सम्बन्धित, मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित, पारिवारिक मामले एवं अन्य छोटे-मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है तथा मामला अन्तिम रूप से निस्तारित हो जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के संबन्ध में अधिक जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।