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Sunday, March 29, 2026

डीएम-एसपी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशो को कड़ाई से पालन करने के दिये निर्देश

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रायबरेली ब्यूरो | Raebareli Bureau | Raebareli Beuro

रायबरेली। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा व पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह ने लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 को शान्तिपूर्ण, सकुशल, निष्पक्ष एवं निर्भीक ढंग से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के कहा है कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करें।

आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 व्यय सम्बन्धी मदो की भी सूची जारी कर दी गई है। इसी के अनुसार राजनैतिक दल/प्रत्याशी दर के अनुसार खर्च करें। प्रचार सामग्रियों के मुल्यांकन किये जाने हेतु प्रत्याशियों के व्यय लेखे द्वारा व्यय की जा रही धनराशि उनके व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज कराना भी जरूरी है। निर्वाचन व्यय मदो की सूची निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने कई एप लांच किये है। जिसमें उम्मीदवारों के लिए सिंगल विन्डों की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने बताया कि कोई भी राजनैतिक दल जिलें स्तर पर होने वाली चुनावी प्रतिक्रिया की गतिविधियों जैसे सभाएं, रैली आदि के आयोजन से सम्बन्धित अधिकारी से अनुमति लेंगे। जिन उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास रहा है, वह प्रमुख समाचार पत्रों में तीन बार प्रचार-प्रसार करायेंगे। चुनाव प्रचार हेतु प्रिटिंग सामग्री में पम्पलेट, होर्डिग्स, बैनर आदि पर प्रिटिंग प्रेस का पता एवं कितनी सामग्री में छपवाये है, लिखना अनिवार्य होगा, साथ ही साथ खर्च का हिसाब सम्बन्धित कमेटी को समय से उपलब्ध करायेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रतिक्रिया में प्रयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं की दरें निर्धारित कर दी गई है।

जिलाधिकारी ने उपस्थित राजनैतिक दलों से अपेक्षा की है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन दायरे में रहकर किया जाये ताकि आदर्श आचार संहिता का पालन हो सके। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा सुविधा, समाधान सीविजल तथा एम0सी0सी0 जैसे महत्वपूर्ण एप लांचकर उम्मीदवारों तथा निर्वाचन प्रक्रिया से जुडे़ लोगों को काफी लाभ होगा। कोई भी राजनैतिक दल बगैर भवन स्वामी की अनुमति के वाल पेंटिग नही करेंगा। बगैर अनुमति के झण्डे वाहनों, में नही लगेंगे। सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वीडियोंग्राफी तथा सर्विलांस टीम के माध्यम से कार्यवाही की जायेगी। उल्लंघन की दशा में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही करने की जायेगी।

पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि कोई दल या उम्मीदवार ऐसी किसी प्रतिक्रिया कलाप में सम्मिलित नही होगा जिससे पारम्परिक घृणा उत्पन्न होने या विभिन्न धार्मिक या भाषायी जातियों और साम्प्रदायों के माध्य तनाव उत्पन्न होने की सम्भावना हों। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहकर नियमों का पालन किया जाये। गत दिवस आयोजित बैठक राजनैतिकदलों प्रतिनिधि सहित एएसपी, एडीएम एफआर डा0 राजेश कुमार प्रजापति, एडीएम ई राम अभिलाष, एसडीएम सदर शशांक त्रिपाठी, नगर मजिस्ट्रेट जयचन्द्र पाण्डेय, एडी सूचना प्रमोद कुमार, आदि लोग उपस्थित थे।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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