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Tuesday, March 31, 2026

जिला अधिकारी ने गुण्डा एक्ट के तहत 15 व्यक्तियों को किया जिला बदर

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रायबरेली ब्यूरो | Raebareli Bureau | Raebareli Beuro

रायबरेली। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा ने धारा 03 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत 15 व्यक्तियों को जिला बदर किया है। जिसमें ग्राम बछवल खुर्द तहसील सलोन थाना डीह के हरिओम यादव पुत्र शिवलाल यादव को जिला बदर किया गया। इसी प्रकार शैलेन्द्र सिह पुत्र माताफेर सिंह ग्राम मोन तहसील महराजगंज थाना डीह, कड़कू उर्फ महरानीदीन पुत्र राम कुमार, संतोष पुत्र रामनाथ, विपाती पुत्र बैजनाथ एवं मोहन पुत्र बैजनाथ ग्राम उफरापुर तहसील महराजगंज थाना बछरावां, कुलदीप पुत्र नैने पटेल ग्राम औना सदरा तहसील सलोन थाना सलोन, आनन्द कुमार मिश्रा पुत्र रामशंकर एवं अनूप कुमार मिश्रा पुत्र रामशंकर ग्राम नथईपुर म0 बेलाभेला तहसील सदर थाना भदोखर, बृजलाल पुत्र राम दुलारे ग्राम हरभजन का पुरवा तहसील ऊँचाहार थाना जगतपुर, लाला पुत्र सलामत एवं वली मोहम्मद पुत्र सलामत ग्राम पूरे खटाने मं0 टेकारी दांदू तहसील सलोन थाना डीह, हरिकेश पासी पुत्र राम प्रसाद पासी ग्राम भुएमऊ तहसील सदर थाना भदोखर, नूर मोहम्मद पुत्र मो0 समी ग्राम कसाई मोहल्ला कस्बा नसीराबाद तहसील सलोन थाना नसीराबाद, अतुल पुत्र कल्लू ग्राम सेवनपुर तहसील लालगंज थाना खीरों, इन सभी को जिला बदर किया गया है। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित थाना प्रभारियों को को निर्देश दिये है कि उपरोक्त किये गये जिला बदर व्यक्तियों को जनपद की सीमा में प्रवेश न करने पाये।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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