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Sunday, March 29, 2026

जानिए नेशनल पेंशन स्कीम, इसके फायदे और इससे जुड़ी हर बात

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रायबरेली ब्यूरो | Raebareli Bureau | Raebareli Beuro

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक पेंशन योजना है जिसे जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था

रिटायरमेंट के बाद भी आपको नियमित आय होती रहे, इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है. अलग-अलग जगह निवेश कर आप आज से ही अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं. रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से निवेश का एक अच्छा विकल्प नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) भी है. सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम में मई 2019 तक 55 लाख से अधिक लोग निवेश कर चुके हैं. इस स्कीम को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने इस बजट में कुछ बदलाव भी किए हैं. आइये पहले जानते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या है?

नेशनल पेंशन स्कीम क्या है ?

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था. इसे 2009 में सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया. कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान दे सकता है. इकठ्ठा हुई धन राशि के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल भी सकता है और बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त करने के लिए कर सकता है. व्यक्ति के निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से NPS खाता बढ़ता है.

ये सभी लोग इस खाते में निवेश कर सकते हैं…

  • केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए
  • राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए
  • निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए
  • आम नागरिकों के लिए

योजना में कौन शामिल हो सकता है?

कोई भी भारतीय नागरिक रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट इस स्कीम में निवेश कर सकता है.

इस स्कीम में 18-60 साल का व्यक्ति निवेश कर सकता है. KYC प्रक्रिया के बाद नागरिक इस योजना में व्यक्तियों और इंप्लॉई-इंप्लॉयर समूहों के रूप में शामिल हो सकते हैं.

नॉन रेजिडेंट इंडियन (NRI) भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है. NRI द्वारा किए गए योगदान RBI और फेमा द्वारा नियमित किए जाते हैं.

NPS खातों के प्रकार:

  • NPS में दो तरह के खाते होते हैं: टियर 1 और टियर 2
  • 60 साल की उम्र तक टियर 1 से फंड विद्ड्रॉल नहीं किया जा सकता है.
  • टियर II NPS खाता एक बचत खाते की तरह काम करता है, जहां से ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकता है.

NPS में मिलने वाला फायदा

  • सरकार ने NPS से अंतिम निकासी पर भुगतान की छूट की सीमा को 40 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया है.
  • फाइनेंस मिनिस्टर ने NPS ट्रस्ट को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) से अलग करने का फैसला लिया है.
  • सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के खातों में योगदान की सीमा को 10 से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का भी प्रस्ताव किया गया है.
  • मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, कोई भी NPS ग्राहक रुपये की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है. सेक्शन 80CCE के के तहत यह लिमिट 1.5 लाख है.
  • सेक्शन 80CCE के तहत ग्राहक 50 हजार रुपये तक का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
  • एन्युटी की खरीद में निवेश की गई राशि को भी कर से पूरी तरह छूट प्राप्त है.

NPS खातों के प्रकार:

  • NPS में दो तरह के खाते होते हैं: टियर 1 और टियर 2
  • 60 साल की उम्र तक टियर 1 से फंड विद्ड्रॉल नहीं किया जा सकता है.
  • टियर II NPS खाता एक बचत खाते की तरह काम करता है, जहां से ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकता है.

NPS में मिलने वाला फायदा

  • सरकार ने NPS से अंतिम निकासी पर भुगतान की छूट की सीमा को 40 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया है.
  • फाइनेंस मिनिस्टर ने NPS ट्रस्ट को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) से अलग करने का फैसला लिया है.
  • सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के खातों में योगदान की सीमा को 10 से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का भी प्रस्ताव किया गया है.
  • मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, कोई भी NPS ग्राहक रुपये की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है. सेक्शन 80CCE के के तहत यह लिमिट 1.5 लाख है.
  • सेक्शन 80CCE के तहत ग्राहक 50 हजार रुपये तक का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
  • एन्युटी की खरीद में निवेश की गई राशि को भी कर से पूरी तरह छूट प्राप्त है.

NPS खाता कैसे खोलें

ऑफलाइन प्रक्रिया

  • NPS खाता ऑफलाइन या मैन्युअल रूप से खोलने के लिए, व्यक्ति को पहले PoP-Point of Presence (यह बैंक भी हो सकता है) खोजना होगा.
  • अपने नजदीकी PoP से एक सब्सक्राइबर फॉर्म लीजिए और इसे KYC पेपर्स के साथ जमा करें.
  • एक बार जब आप प्रारंभिक निवेश करते हैं (500 रुपये या 250 रुपये मासिक या 1,000 रुपये से कम नहीं), तो PoP आपको एक PRAN – स्थायी रिटायरमेंट खाता संख्या भेजेगा.
  • इस संख्या और पासवर्ड की मदद से आप अपने खाते को चला सकते हैं.
  • इस प्रक्रिया के लिए Rs.125 का एक बार रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा.

ऑनलाइन प्रक्रिया

यदि आप अपने खाते को अपने पैन, आधार/ या मोबाइल नंबर से जोड़ते हैं, तो एक खाता ऑनलाइन खोलना आसान है. आप अपने मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन को मान्य कर सकते हैं. इसके बाद आपको एक PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) मिलेगी जिसकी मदद से आप NPS लॉग इन के लिए कर सकते हैं.

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रायबरेली ब्यूरो | Raebareli Bureau | Raebareli Beuro

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