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Tuesday, March 31, 2026

आदर्श आचार संहिता का करे कड़ाई से करे अनुपालन: डी एम

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रायबरेली ब्यूरो | Raebareli Bureau | Raebareli Beuro

परेशानी से बचने के लिए रूटचार्ट पर दे विशेष ध्यान, प्रतिबन्धित स्थानों पर न जाये

रायबरेली। बचत भवन में निर्वाचन सम्बन्धी बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने सभी एसडीएम, सीओ आदि को नामांकन सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में तथा उनकी ड्यूटी नामांकन के दौरान कहा-कहा है विस्तार से बताया उन्हें क्या-क्या करना है यह भी बताया। जिलाधिकारी नेहा शर्मा व पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह ने नामांकन स्थल व उसके इर्द-गिर्द बैरियर आदि स्थल को भी देखा उन्होंने कहा कि नामांकन 10 अप्रैल से प्रारम्भ है चौतरफा साफ-सफाई के भी निर्देश दिये। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा होने वाले लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 की विभिन्न तिथियां पूर्व में ही घोषित कर दी है। 36 रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव में पाँचवा चरण 06 मई 2019 को लोक सभा सामान्य निर्वाचन की तिथि नियत है। अधिसूचना 10 अप्रैल, नाम निर्देशन दाखिल करने का अन्तिम तिथि 18 अप्रैल, नाम निर्देशनों की जांच 20 अप्रैल, उम्मीदवार के नाम वापसी की अन्तिम तिथि 22 अप्रैल, मतदान की अतिथि 06 मई, मतगणना की तिथि 23 मई 2019 आयोग द्वारा नियत की गई है। सम्पूर्ण चुनाव सम्पन्न की तिथि 27 मई निर्धारित की गई है। लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 के अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया की समस्त कार्यवाही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया है कि नामांकन स्थल न्यायालय कक्ष, जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट व नामांकन का समय पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक नियत है। रिटनिंग आफिसर जिलाधिकारी रायबरेली तथा नामांकन हेतु रिटर्निंग आफिसर के अतिरिक्त नामित सहायक रिटर्निंग आफिसर उप जिलाधिकारी सदर/सहायक रिटर्निंग आफिसर बनाये गये है।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन को देखते हुए रूटचार्ट जारी कर दिया गया है। नामांकन करने वाले प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधि तथा आमजन रूटचार्ट को ध्यान में रखते हुए ही नामाकंन स्थल की ओर जाये। जो स्थान प्रतिबन्धित है वहां न जाये। 10 स्थानों पर बैरियर के स्थान ही पूरी तरह से तलाशी का भी प्राविधान किया गया है किसी प्रकार का शस्त्र लेकर चलना व रखना चुनाव आयोग की आर्दश आचार संहिता का उल्लघंन माना जायेगा। जिसको सभी को अनुपालन कड़ाई से करना है।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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