रायबरेली। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में दीवानी न्यायालय परिसर में आर्बिट्रेशन वादों के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस विशेष लोक अदालत का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश अब्दुल शाहिद द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। जिला जज ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि आर्बिट्रेशन वादों को आपसी सुलह-समझौते से निस्तारित किये जाने के उद्देश्य से इस विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लंबित मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निपटाये जाने से वादकारियों को सुलभ व सुगम न्याय प्राप्त होता है। न्याय व्यवस्था में वादकारी का हित सर्वोच्च होता है। फाइनेंस कंपनियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जो कि मजबूरीवश ऋण जमा नहीं कर पाते हैं, को विशेष छूट देनी चाहिए। जिला जज द्वारा उपस्थित लोगों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवम्बर 2022 के बारे में भी जानकारी दी गयी। इस अवसर पर अपर जिला जज पंकज जायसवाल, सतीश कुमार त्रिपाठी, त्रिपुरारी मिश्रा, प्रभात कुमार यादव, नोडल अधिकारी लोक अदालत विद्याभूषण पांडेय व अन्य अपर जिला जज, एडीएम (वित्त एवं राजस्व) पूजा मिश्रा एवं विभिन्न फाइनेंस कंपनियों के अधिवक्ता उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अभिनव जैन ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में आर्बिट्रेशन का एक वाद का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया तथा कुल एक लाख पचास हजार रुपए का समझौता कराया गया।