Tuesday, December 24, 2024
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सर्वोच्च न्यायालय से रिपोर्टिंग के लिए लॉ डिग्री की अनिवार्यता खत्म

By en:User:MohitSingh – Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69332766

24 अक्टूबर. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने मीडिया से बात करते हुए यह घोषणा की कि अब सर्वोच्च न्यायालय से रिपोर्टिंग के लिए कानून की पढाई जरुरी नहीं होगी. हालाँकि, पाँच साल तक लीगल रिपोर्टिंग के अनुभव का होना जरूरी रहेगा.

अब तक सर्वोच्च न्यायालय से रिपोर्टिंग के लिए कानून की डिग्री के साथ पांच वर्ष का अनुभव होना जरूरी था.

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