रायबरेली। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर आगामी 13 अगस्त को अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जनपद न्यायाधीश अब्दुल शाहिद की अध्यक्षता में जिला न्यायालय परिसर रायबरेली में प्रात: 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर सरल निस्तारण कराना है। कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी-समझौते पर आधारित है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अभिनव जैन ने बताया कि आगामी 13 अगस्त को आयोजित होने वाली लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद 138 एनआई एक्ट, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, बिजली एवं जल से सम्बन्धित विवाद, पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, राजस्व वादों, अन्य सिविल वादों, किराया, सुखाधिकार व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद, सर्विस में वेतन से संबंधित मामलों व प्रकरणों के निस्तारण के साथ-साथ अन्य प्रकृति के वादों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य वादकारियों को शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्रदान करना है। जन उपयोगी सेवाओं के सम्बन्ध में उपजे विवादों हेतु गठित स्थाई लोक अदालत रायबरेली में निम्न मामले जैसे वायु, सडक़ या जल मार्ग द्वारा यात्रा या माल के वहन के लिए यातायात सेवा, डाक तार व वाहन या टेलीफोन सेवा, किसी स्थापना द्वारा जनता को विद्युत प्रकाश या जल, सार्वजनिक मल वाहन या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल या औषधालय, बीमा सेवा, शैक्षिक एवं शैक्षणिक संस्थानों, आवास और भूसम्पदा सेवा निस्तारित किए जा सकते हैं।