रायबरेली। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) पा रही सभी महिला लाभार्थियों को 10 सितम्बर 2022 तक आधार प्रमाणीकरण कराना आवश्यक है, अन्यथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। समस्त अनुदान प्राप्त कर रही लाभार्थी जन सुविधा केन्द्र व जिला प्रोबेशन कार्यालय से संपर्क कर पेंशन पोर्टल से आधार प्रामाणीकरण कराना सुनिश्चित करें। यह जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा द्वारा दी गई है।