Tuesday, December 24, 2024
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लोगों को दी गई उनके विधिक अधिकारों की जानकारी

रायबरेली। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अब्दुल शाहिद के दिशा निर्देशन में तहसील-सदर अन्तर्गत विकास खंड राही स्थित सभागार में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अभिनव जैन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा की गयी। सचिव द्वारा शिविर में उपस्थित लोगों को उनके विधिक अधिकार विषय पर जानकारी प्रदान दी गयी। सचिव द्वारा बताया गया कि निर्धनता के अभाव में कोई व्यक्ति अपने मुकदमे की पैरवी करने में असमर्थ हो तो वह कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थनापत्र देकर नि:शुल्क व सक्षम अधिवक्ता प्राप्त कर सकता है। वैवाहिक विवादों का बिना मुकदमा दर्ज कराये प्री-लिटिगेशन स्तर पर ही निस्तारण कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत, शिक्षा का अधिकार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकार, स्थायी लोक अदालत के कार्य व मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विषय पर भी जानकारी प्रदान की गयी। इस अवसर पर तहसीलदार सदर उमेश चन्द्र्र, महिला कल्याण अधिकारी शैफाली चौधरी व जिला समन्वयक महिला कल्याण विभाग पूजा शुक्ला के द्वारा भी उपस्थित लोगों को उनके विधिक अधिकार व मिशन शक्ति के विषय पर जानकारी प्रदान की गयी। शिविर में जितेन्द्र कुमार, खंड विकास अधिकारी राही, सुषमा कश्यप जिला समन्वयक महिला कल्याण विभाग, वीरेन्द्र पाल बाल संरक्षण अधिकारी, पराविधिक स्वयं सेवक पूनम सिंह, पवन कुमार श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार तिवारी व मनोज कुमार प्रजापति, उपस्थित रहे।

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