कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना के लिए 15 जुलाई तक आवेदन करके उठा सकते हैं योजना का लाभ
रायबरेली। यदि आप कृषि स्नातक हैं और अभी तक बेरोजगार हैं। खुद का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना (एग्रीजंक्शन) के तहत आवेदन करें। इसमें चुने जाने पर आपको रोजगार संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा और उद्यम की स्थापना में सरकार मदद करेगी। किसानों को एक छत के नीचे ‘वन स्टाप शाप’ के माध्यम से गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक व जैव कीटनाशक, जैव उर्वरक, माइकोन्यूट्रिएन्ट्स, जिप्सम, वर्मी कम्पोस्ट आदि समस्त कृषि निवेशों की आपूर्ति करना, तकनीकि जानकारी देना आदि हेतु प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना की शुरूआत की गई है। रायबरेली के उप कृषि निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि बेरोजगार कृषि स्नातकों को प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना (एग्रीजंक्शन) के तहत प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार स्थापित करने में सरकार मदद करेगी। इस योजना उद्देश्य कृषि स्नातकों को प्रशिक्षित कर उन्हें योजना के निर्धारित प्राविधानों से लाभान्वित कर अपेक्षित उद्यमों की स्थापना कराकर रोजगार सृजन कराना, क्षेत्रीय किसानों को उन्नत कृषि निवेशों की उपलब्ध करना तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि यह योजना सिर्फ बेरोजगार कृषि स्नातकों के लिए है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु २१-४० वर्ष के बीच होनी चाहिए। उप कृषि निदेशक ने योजना की पात्रता के बारे में बताया कि बेरोजगार कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक या वो स्नातक जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों में यथा- उद्यान, दुग्ध, पशुपालन, वानिकी पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इस तरह की गतिविधियां जो किसी राज्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय से डिग्रीधारी हो, तथा आईसीएआर व यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। आवेदक की आयु १५ जुलाई २०२४ तक ४० वर्ष से अधिक न हो, (अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं) जो उत्तर प्रदेश का निवासी हो को आयु में अधिकतम ०५ वर्ष की छूट)। पात्र अभ्यर्थियों में जिनकी जन्मतिथि पहले है, उन्हें वरीयता दी जायेगी। आवेदक पत्र के साथ (स्वप्रमाणित समस्त शैक्षिक अभिलेख जैसे हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व कृषि स्नातक की अंक सूची तथा प्रमाण पत्र, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, पेन कार्ड व आधार संख्या तथा दो फोटो, मो. नं.) संलग्न किये जायें। योजनान्तर्गत जनपद में कुल लक्ष्य ५० निर्धारित किया गया है, जिसमें से शहरी क्षेत्र हेतु १० व ग्रामीण क्षेत्र हेतु ४० लक्ष्यों का आवंटन किया गया है।
यहां जमा करें आवेदन
इस योजना में इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी दिनांक १५ जुलाई २०२४ को सायं पांच बजे तक अपना आवेदन कार्यालय उप कृषि निदेशक, बस्तेपुर रोड़ गोराबाजार रायबरेली में पंजीकृत डाक से भेज सकते हैं या फिर व्यक्तिगत उपस्थित होकर जमा कर सकते है। इसके उपरान्त किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नही किया जायेगा। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय उप कृषि निदेशक, रायबरेली में किसी भी राजकीय कार्य दिवस में संपर्क कर सकते है।